Apply driving licence on-line:- जैसा कि आपको पता ही है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाना गैरकानूनी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर कार्यवाही की जाती है। क्योंकि यह यातायात के नियमों का उल्लंघन होता है। इसके लिए पुलिस आपका चालान काट सकती है।
इसलिए अगर आप मोटर वाहन लेकर बाहर निकलते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो बनवा लें। पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, क्योंकि सीधे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है। लर्नर लाइसेंस के 1 महीने के बाद ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। यहां हम आपको और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका बताने जा रहे है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सिर्फ कुछ ही राज्यों में लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जबकि कुछ राज्यों में अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ है। जिन राज्य में लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, उनमें इसके लिए RTO जाने की जरूरत नहीं होती है। जबकि बाकी राज्यों में एक बार टेस्ट देने के लिए RTO जाने की जरूरत पड़ती है।
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
1.सबसे पहले परिवहन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan पर जाएं।
2.ऑनलाइन सर्विस में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस को चुने।
- अपना राज्य चुने।
- लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें
- आवेदन फॉर्म भरे तथा साथ ही जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
- इसके बाद लर्नर लाइसेंस की फीस भरे और टेस्ट की तारीख चुने।
- यह करते हुए ध्यान रखें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टेस्ट ऑनलाइन हो जाता है, तो ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन यूज करें।

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